



बाबा न्यूज़
आगरा। लापरवाही से हुई मौत के आरोपित चिकित्सकों के हाजिर न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमित कुमार ने डॉ. अरिंजय जैन व डॉ. उपेंद्र सिंह के विरुद्ध जमानतीय वारंट एवं अन्य चिकित्सकों के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए।पुरानी अवधेशपुरी कमला नगर निवासी राजेंद्र गुप्ता ने पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन, डॉ. उपेंद्र सिंह आदि के विरुद्ध मामला प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी निर्मला गुप्ता की तीन अपैल 2020 को तबियत खराब होने पर चिकित्सकों को दिखाया तो उन्होंने दवा एवं देखभाल करने की बात कही। तबियत में सुधार न होने पर उन्होंने इलाज करने से मना कर दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। वहां भी भर्ती करने से मना कर दिया गया। वादी द्वारा अपनी पत्नी को श्री पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां उसकी पत्नी को भर्ती कर सोलह हजार की दवा एवं ढाई हजार रुपये जमा करा लिए गए। पत्नी को मृत घोषित कर दिया। उसकी पत्नी पुलिस विभाग में थी। वादी के परिवाद पर अदालत ने विपक्षीगण को मुकदमे के विचारण के लिए तलब करने के आदेश दिए थे, लेकिन विपक्षीगण हाजिर नहीं हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त नियत की है।