



शिक्षकों में खुशी की लहर, आखिर सत्य की जीत हुई
बाबा न्यूज
आगरा। रिश्वत के मामले में गिरफ्तार आगरा मंडल के पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को विजिलेंस कोर्ट मेरठ से आखिरकार 60 दिनों बाद जमानत मिल गयी। ये आदेश मेरठ में न्यायालय अपर जिला जज, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ प्रमोद कुमार गंगवार ने दिए। संयुक्त शिक्षा निदेशक की जमानत की जानकारी मिलने पर शिक्षकोें में खुशी की लहर दौड़ गयी।
संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को विजिलेंस टीम ने 17 अगस्त को तीन लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी का अनेक शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था। आंदोलन भी किया। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने के बाद जांच कमेटी गठित की गयी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विजिलेंस से जांच सीबीसीआई को स्थानांरित कर दी गई थी। शिक्षक नेता डॉ. भोजराज शर्मा, अजय शर्मा और प्रधानाचार्य परिषद के सदस्य डॉ. यतेन्द्र पाल सिंह ने संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को जमानत मिलने पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक को गलत तरीके से फंसाया गया। विजिलेंस को उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिले। यही उनकी जमानत का आधार बना है।