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‘कस्टमर को दें नया AC, कंपनी पर 40 हजार जुर्माना’:जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, खराब एयर कंडीनशर दिया था

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब एयर कंडीशनर बदलकर उसी माडल का दूसरा नया देने या उसकी कीमत 42499 रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार वाद व्यय भी देना होगा। सितंबर 2019 में डॉक्टर ने दाखिल किया था वाद पनकी निवासी डा. विशाल नागर ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, श्रेया कूलिंग कारपोरेशन एस ब्लाक गोविंद नगर और कैरियर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के खिलाफ 17 सितंबर 2019 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दाखिल किया था। कहा था कि 29 मार्च 2019 को 42,499 आनलाइन भुगतान कर कैरियर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एसी बुक किया था, इसकी डिलीवरी एक अप्रैल 2019 को हुई। 48 घंटे के अंदर एसी का इंस्टालेशन किया गया। चालू करने पर पता चला कि एसी कूलिंग ही नहीं कर रहा है। शिकायत पर सात मई 2019 को मैकेनिक भेजा गया, लेकिन कमी दूर नहीं हो सकी। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव, वन्दना सिंह ने सेवा में कमी मानते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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