OTS का लाभ लेने को 14 नवंबर तक करें आवेदन:आगरा नगर निगम की यह योजना 15 दिसंबर तक लागू
आगरा नगर निगम प्रोपर्टी टैक्स के बकाया बिल पर ब्याज में छूट रहा है। यह योजना 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। या फिर नगर निगम या चारों जोन के बिल काउंटर पर जाकर इस एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ उठा सकते हैं।
नगर निगम ने पिछले दिनों इसकी ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। शासन के पोर्टल UP ULB OTS.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
शासन ने करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से 15 अगस्त से एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी। यह योजना 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत पात्र करदाता 14 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य बकाया संपत्ति कर की धनराशि जमा कराने के साथ-साथ निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज में राहत प्रदान करना है। सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी संपत्ति श्रद्धा पांडेय ने बताया-ओटीएस फार्मों को ऑनलाइन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी इंस्पेक्टरों एवं संबंधित कर्मचारियों की आईडी भी बन चुकी हैं। इससे करदाताओं के आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने और योजना का लाभ दिलाने में सुविधा होगी। जोनल कार्यालय पर बनीं हेल्प डेस्क करदाताओं को ओटीएस योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम के चारों जोन (हरीपर्वत, लोहामंडी, छत्ता और ताजगंज) में हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इन हेल्प डेस्क पर करदाता योजना से संबंधित जानकारी लेने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया और कर भुगतान को लेकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा जोनल कार्यालयों के साथ-साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर रोजाना कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से नगर निगम करदाताओं तक पहुंचकर उन्हें योजना की जानकारी दे रहा है और आवेदन प्रक्रिया में सहायता उपलब्ध करा रहा है। नगर आयुक्त ने ये कहा
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है, ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि योजना के तहत करदाताओं को ब्याज में राहत देने का अवसर दिया जा रहा है।

