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नाबालिग से रेप के आरोपी को 25 साल का कारावास:बुलंदशहर कोर्ट ने 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

बुलंदशहर में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत एक नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद अली को न्यायालय ने 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार शाम 5 बजे कोर्ट ने दोषी पर 58,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया। यह मामला साल 2019 का है, जिसमें मोहम्मद अली पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 अक्टूबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बुलंदशहर की मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले को विशेष रूप से चिन्हित किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में सशक्त पैरवी की और कुल 05 गवाहों का परीक्षण कराया। शुक्रवार शाम 5 बजे न्यायालय एडीजे/पोक्सो-02, न्यायाधीश सत्येंद्र प्रकाश पांडे ने अभियुक्त मोहम्मद अली को दोषी पाया। इसके बाद उन्हें 25 वर्ष के कठोर कारावास और 58,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस महत्वपूर्ण मामले में सजा दिलाने में अभियोजक धर्मेंद्र राघव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल लोमस और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अजीत सिंह की भूमिका सराहनीय रही।

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