चित्रकूट में पत्थर से पीटकर युवक की हत्या:आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र में युवक की पत्थर से पीटकर हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, 17 मार्च 2025 को टिकरिया गांव निवासी दादूलाल कोल ने मारकुंडी थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके भाई लोकल उर्फ विक्रम कोल की मसनाहा रोड पर जीवनलाल कोल ने पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी जीवनलाल कोल पुत्र स्व. बूंदा कोल उर्फ माताबदल, निवासी टिकरिया कोलान, थाना मारकुंडी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। दो दिन बाद गिरफ्तारी, अप्रैल में दाखिल हुई चार्जशीट मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ यामीन अहमद ने की। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद 19 मार्च 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी होने के बाद 30 अप्रैल 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में मारकुंडी थानाध्यक्ष दीपक कुमार, पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह और जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए सुनाई उम्रकैद सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने जीवनलाल कोल को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया।


