फतेहपुर में 13 साल पुराने मामले में 8 दोषी करार:जानलेवा हमले के लिए 7 साल कठोर कारावास और जुर्माना

फतेहपुर जिले की एक अदालत ने 13 साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में आठ अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) अशोक कुमार की अदालत ने सभी दोषियों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 1 मई 2013 का है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बड़ौड़ी गांव निवासी मायादेवी के बेटे दिनेश कुमार को कुछ ग्रामीण बुलाकर ले गए थे। रास्ते में ट्रैक्टर को खेत में ले जाने को लेकर हुए विवाद के बाद अभियुक्तों ने दिनेश पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के संबंध में कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आठ गवाह प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त नीलू उर्फ दिनेश की मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने नीशू, नीरज, जयपाल उर्फ नेता, अशोक, कौशल कुमार, विनय, बाबूलाल और कपूरे उर्फ कपूरे को दोषी करार दिया। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। धारा 308 (जानलेवा हमला) के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। इसके अतिरिक्त, धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाना) में पांच वर्ष कारावास और 3-3 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) में छह माह कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 506 (आपराधिक धमकी) में एक वर्ष कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह (एडीजीसी क्राइम) ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाया।

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