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जिला बदर अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की थी:6 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 साल 11 महीने की सजा हुई

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक जिला बदर अपराधी को पुलिस टीम पर तमंचे से जानलेवा हमला करने के मामले में 6 साल बाद सजा सुनाई गई है। न्यायालय एएसजे कोर्ट नंबर 3 के जज सुभाष चंद्र मौर्य ने बुधवार को आरोपी को दो साल 11 माह की कैद और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि यह मामला धाता थाना क्षेत्र का है। पूर्व थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने 2019 में बछराज पासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बछराज पासी धारा 302 और 394 आईपीसी के तहत वांछित था, जिसके कारण जिला मजिस्ट्रेट ने 7 जनवरी 2020 को उसे 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया था। 17 अप्रैल 2020 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी बछराज पासी अपने गांव रसूलपुर के पास शील सिंह के ट्यूबवेल में छिपा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बछराज पासी ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने किसी तरह अपनी जान बचाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में न्यायालय ने चार गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त बछराज पासी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे दो साल 11 माह की कैद और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कैद की सजा में जेल में बिताए गए दिन भी शामिल होंगे।

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