बुलंदशहर में दूध टैंकर लूट, हत्या के तीन दोषी:अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया

बुलंदशहर में दूध के टैंकर चालक और परिचालक की हत्या कर टैंकर लूटने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सनसनीखेज वारदात वर्ष 2016 में हुई थी। कासगंज निवासी अनिल कुमार के दूध से भरे टैंकर के चालक और परिचालक की हत्या कर टैंकर लूट लिया गया था। इस संबंध में 10 मार्च 2016 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 289/2016 धारा 394, 34, 302, 201, 411 और 404 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कमरुद्दीन पुत्र कलुआ, रिंकू पुत्र धर्मवीर (दोनों निवासी ग्राम चावली, थाना कोतवाली देहात) और तालिब पुत्र रजा मोहम्मद (निवासी ग्राम चिट्टा, थाना सलेमपुर) ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे-01 न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजक राजीव कुमार मलिक ने प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने कमरुद्दीन, रिंकू और तालिब को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया। फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन विभाग ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *