हिस्ट्रीशीटर अम्बुज यादव पर 20 हजार का इनाम घोषित:सुल्तानपुर में 30 मुकदमों का आरोपी, हत्या-लूट जैसे गंभीर मामले दर्ज

सुलतानपुर पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी अम्बुज यादव पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये के नकद ईनाम की घोषणा की है। अम्बुज यादव कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरेथू डडिया गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार, वह कादीपुर थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 171/2026, धारा 109(1)/351(3) बीएनएस के तहत काफी समय से फरार है। कादीपुर थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक के अवलोकन के बाद यह कदम उठाया गया है। पुलिस को आशंका है कि फरार रहकर यह अपराधी समाज में किसी गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है। अम्बुज यादव का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है। उसके खिलाफ सुलतानपुर के विभिन्न थानों, जैसे कादीपुर, दोस्तपुर, अखंडनगर और चांदा में कुल 30 मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में हत्या (धारा 302 आईपीसी), हत्या का प्रयास (धारा 307 आईपीसी), और लूट/डकैती (धारा 392, 395, 399 आईपीसी) जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरोपी पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) और गुंडा अधिनियम के तहत भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। उस पर अवैध हथियारों की तस्करी और रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कोई भी अराजपत्रित पुलिसकर्मी, ग्राम चौकीदार या आम नागरिक जो इस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के संबंध में सटीक सूचना देगा, उसे 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, तो ईनाम की राशि मजिस्ट्रेट जांच की कार्रवाई पूरी होने और संतुष्टि मिलने के बाद ही स्वीकृत की जाएगी।

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