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एटा में लोकशांति से खिलवाड़ पर डीएम का सख्त एक्शन:5 शस्त्र लाइसेंस निलंबित, सार्वजनिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग कर दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं

एटा में कानून-व्यवस्था और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह ने शस्त्रों के दुरुपयोग की शिकायतों और जांच रिपोर्टों के आधार पर पांच शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। संबंधित थाना प्रभारियों को सभी लाइसेंसी शस्त्रों को तुरंत जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्राप्त शिकायतों और उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह सामने आया कि कुछ लाइसेंसधारकों पर आम नागरिकों, पड़ोसियों और परिजनों को धमकाने के आरोप थे। इसके अतिरिक्त, शादी-विवाह एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग करने तथा लोकशांति और जनसुरक्षा को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप भी इन पर लगे थे। इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई। निलंबित लाइसेंसधारकों से शस्त्र तत्काल जमा कराए निलंबित किए गए लाइसेंसधारकों में द्वारिकापुरी, आगरा रोड, कोतवाली नगर निवासी योगेश कुमार शर्मा के एनपीबी राइफल और रिवॉल्वर/पिस्टल के दो लाइसेंस शामिल हैं। इनके अलावा, ग्राम कुसवाह, थाना अवागढ़ के रघुराज सिंह का एनपीबी राइफल लाइसेंस, नगला दाऊदगंज, थाना अलीगंज के जबर सिंह का डीबीबीएल गन लाइसेंस और दिनेश नगर, थाना कोतवाली नगर के दीपक कुमार उर्फ विनय कुमार का 32 बोर पिस्टल लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। डीएम अरविंद सिंह ने संबंधित थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी निलंबित लाइसेंसधारकों से उनके शस्त्र तत्काल जमा कराए जाएं और न्यायालय के आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करता है, हर्ष फायरिंग करता है या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने दोहराया कि जनपद में कानून का राज सर्वोपरि है और लोकशांति एवं जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंसी शस्त्र केवल सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए हैं, उनका दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि शस्त्रों के दुरुपयोग या हर्ष फायरिंग जैसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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