गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार:सचिन को 2 साल की जेल, 5 हजार रुपये जुर्माना
बागपत न्यायालय ने गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में आरोपी सचिन को दोषी करार दिया है। उसे दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। अभियुक्त सचिन, पुत्र महेंद्र, निवासी आवास विकास कॉलोनी, कस्बा एवं थाना बड़ौत, जनपद बागपत के खिलाफ थाना बड़ौत में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी अधिवक्ता एडवोकेट इंदरपाल ने बताया कि न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया है। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और मजबूत अभियोजन का परिणाम बताया। अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

