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सपा विधायक के करीबी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी:7 दिन में अवैध निर्माण हटाने का आदेश, नहीं तो गिराया जाएगा कोल्ड स्टोरेज

संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद के करीबी बताए जा रहे आरिफ के तुर्की कोल्ड स्टोरेज को एसडीएम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। बुधवार शाम पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज पहुंचकर नोटिस तामील कराया। पुलिस पहुंची, स्टाफ को कराया नोटिस तामील मामला तहसील संभल के थाना रायसत्ती क्षेत्र में मुरादाबाद रोड स्थित तश्तपुर गांव का है। यहां नई सराय निवासी आरिफ और हिलाल तुर्की कोल्ड स्टोरेज का संचालन करते हैं। बुधवार शाम करीब 5 बजे थाना रायसत्ती से दरोगा संदीप कुमार और हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। मौके पर आरिफ नहीं मिले। पुलिस ने उनके स्टाफ को एसडीएम कोर्ट से जारी नोटिस तामील कराया। 1 अक्टूबर को पारित हुआ था आदेश संभल एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि मैसर्स तुर्की कोल्ड स्टोरेज के मालिक मोहम्मद आरिफ को 5 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में सुनवाई के बाद 1 अक्टूबर को आदेश पारित किया गया। शेडबैक एरिया में अनधिकृत निर्माण का आरोप एसडीएम के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज का मानचित्र स्वीकृत है। लेकिन शेडबैक एरिया में अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया था। न्यायालय ने इसे अवैध मानते हुए आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत आदेश पारित किया है। 7 दिन में अवैध हिस्सा हटाना होगा एसडीएम ने बताया कि बुधवार को आदेश की तामीली करा दी गई है। अवैध निर्माण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। समय पूरा होने के बाद हो सकता है ध्वस्तीकरण आदेश के तहत निर्धारित समय पूरा होने के बाद प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से दिए गए 7 दिन के समय में निर्माण हटाने का विकल्प है। महायोजना के तहत भी हो रही कार्रवाई संभल प्रशासन महायोजना 2031 के तहत निर्माणों को चिन्हित कर रहा है। हाल में विवादित धार्मिक स्थल के आसपास बने कुछ मकान और दुकानों को भी चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए थे। इन मामलों में अभी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है।

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